शिमला-04 अक्टूबर. हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में 25 रुपए प्रति शीट सीवरेज शुल्क लेने के फैसले को सरकार ने वापिस ले लिया है। प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि 21 सितंबर को प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग से जुड़े विभिन्न शुल्क को लेकर एक विस्तृत अधिसूचना जारी की थी। जिसमें ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी पर ₹100 शुल्क लेने को लेकर अधिसूचना जारी हुई थी और जिन इलाकों में सरकार सीवरेज कनेक्शन देती है उन इलाकों में सिवरेज पर पानी के बिल का 30 प्रतिशत पहले से ही शुल्क लिया जाता है लेकिन जल शक्ति विभाग के ध्यान में आया था कि कुछ होटल व अन्य संस्थान पानी अपना इस्तेमाल करते हैं लेकिन सीवरेज कनेक्शन सरकार का है ऐसे में उन पर ₹25 प्रति टॉयलेट सीट के हिसाब से शुल्क लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई थी लेकिन जब नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास गई तो उन्होंने 21 सितंबर को ही इसे विड्रॉल कर दिया था।