शिमला-18 जून : शिमला जिला की चिड़गांव तहसील की ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान शर्मीला देवी उर्फ रमीला देवी को उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही उन्हें आगामी छह वर्षों तक किसी भी पंचायत पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। यह कार्रवाई उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1)(2) और 122(1)(सी) के तहत की है।इस निर्णय के तहत प्रधान शर्मीला देवी को निर्देश दिए गए हैं कि वे पंचायत से संबंधित कैश, स्टॉक, रिकॉर्ड, स्टांप व अन्य दस्तावेज तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाएं। इस संबंध में ग्राम पंचायत पेखा की निवासी जय प्यारी पत्नी हरी लाल ने 21 जून 2022 को उपमंडलाधिकारी रोहड़ू के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शर्मीला देवी के ससुर केवल राम के परिवार ने खसरा नंबर 621 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 162, 163, 164 और 175 के तहत उन्होंने प्रधान को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने याचिका पर विचार करते हुए प्रधान के चुनाव को निरस्त करने का निर्णय दिया।
Breaking: रोहड़ू चिड़गांव की ग्राम पंचायत की प्रधान बर्खास्त
