शिमला, 29 अगस्त. हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने पुनः नियुक्त (re-employed) या पुनः संलग्न (re-engaged) अधिकारियों को DDO (ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर) के अधिकार सौंपने को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त होकर दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को अब DDO की भूमिका नहीं दी जाएगी।

वित्त विभाग के पत्र क्रमांक No: TAL-DTOS.OLVI (DTOS)/1/2018-5077 के अनुसार, ऐसे अधिकारियों को केवल SOE-65 के तहत वेतन दिया जाएगा, जैसा कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.07.2024 में बताया गया है। आदेश में यह भी बताया गया कि ऐसे अधिकारी IFMIS प्रणाली में सेवानिवृत्ति के बाद DDO के रूप में दर्ज नहीं रहेंगे।
आदेश के अनुसार, विभागाध्यक्ष (HODs) DDO के अधिकार कार्यालय के सबसे वरिष्ठ नियमित अधिकारी को सौंप सकते हैं। हालांकि, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण सेवानिवृत्त और पुनः नियुक्त अधिकारी के पास ही रहेगा, जो अब DDO के रूप में कार्य नहीं करेगा, जैसा कि प्रचलित प्रक्रिया में निर्धारित है। यह आदेश वित्त विभाग के प्रधान सचिव की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है।