शिमला-18सितंबर. प्रदेश सरकार ने “जॉब ट्रेनी” के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को दिए जाने वाले मासिक निश्चित मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, आयोगों, निगमों एवं विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को संबोधित किया गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ग्रुप-A, ग्रुप-B एवं ग्रुप-C संवर्गों में “जॉब ट्रेनी” के रूप में नियुक्ति की योजना पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ट्रेनी को दिया जाने वाला मासिक मानदेय सरकार द्वारा तय किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले संबंधित प्राधिकृत अधिकारी या वित्त विभाग से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।
वित्त विभाग प्रत्येक प्रस्ताव का अध्ययन कर उसके आधार पर तय करेगा कि ट्रेनी को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाएगी। यह निर्णय केस-टू-केस आधार पर लिया जाएगा। यह निर्देश सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिए गए हैं और कहा गया है कि इसे गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए।



