शिमला-25 अक्टूबर. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग (एचपीएसएससी) हमीरपुर के सरप्लस घोषित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियमों और विनियमों शर्तों को रिकॉर्ड पर रखने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वे सरप्लस पूल में रखे अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सेवा शर्तों को तैयार करें। मामले के अनुसार एचपीएसएससी के बंद होने के बाद याचिकाकर्ता सहित पूर्ववर्ती एचपीएसएससी के अन्य कर्मचारियों को 26 अप्रैल 2023 को वित्त विभाग द्वारा बनाए गए सरप्लस पूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद वित्त विभाग ने सरप्लस पूल में रखे अधिकारियों, कर्मचारियों को रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों को आवंटित किया।