शिमला-07 जनवरी. राज्य सरकार ने लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अब सेवानिवृत्त तहसीलदारों को भी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के साथ पुनः नियुक्त (री-एंगेज) करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब उपायुक्तों (डिप्टी कमिश्नर) को यह अधिकार दिया गया है कि वे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी—सभी श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त कर सकें।
इसके साथ ही सरकार ने इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को दी जाने वाली मासिक मानदेय राशि में भी बढ़ोतरी की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। नई दरों के अनुसार—
- तहसीलदार को ₹70,000 प्रति माह
- नायब तहसीलदार को ₹60,000 प्रति माह
- कानूनगो को ₹50,000 प्रति माह
- पटवारी को ₹40,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 26 दिसंबर 2023 को जारी पूर्व आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। सभी उपायुक्तों को इस निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
