शिमला, 6 सितम्बर 2025: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, नियम 7A को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और यह संशोधन 3 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा।

राज्यपाल के आदेशानुसार जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि नियम 7A अब अस्तित्व में नहीं रहेगा और इसे प्रारंभ से ही हटा हुआ माना जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार से पुनः निर्धारित किया जाएगा जैसे कि नियम 7A कभी अस्तित्व में ही नहीं था।
इस संशोधन के तहत एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि नियम 7A के हटने के कारण वेतन पुनः निर्धारण के बाद यदि कोई अधिक भुगतान (overpayment) पाया जाता है, तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी।
