शिमला-05 सितंबर. HPPCL के पूर्व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज शर्मा को हाईकोर्ट ने अपने घर जाने की इजाजत के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पंकज शर्मा की पत्नी मंजना शर्मा की याचिका की सुनवाई पर यह आदेश जारी किए.
मंजना शर्मा ने अपने पति को कथित अवैध कारावास से मुक्त करने और निगरानी आदेश के कारण दी गई सुरक्षा वापस लेने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. इससे पहले पंकज शर्मा ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे. इसका निपटारा करते हुए एकल पीठ ने पंकज शर्मा की सुरक्षा की समीक्षा करने के आदेश दिए थे.
वर्तमान याचिका में पंकज शर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति को भराड़ी शिमला में आवंटित सरकारी आवास में रहने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस विवाद को ध्यान में रखते हुए और अस्पष्टता दूर करने के लिए एएसआई पंकज शर्मा को दोपहर 2:00 बजे अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे.
सरकार ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए पंकज शर्मा को अदालत में पेश किया. इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई और राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि पंकज शर्मा को कोई जान के खतरे जैसी धमकी या आशंका नहीं है. ऐसे में प्रार्थी के पति को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है. कोर्ट ने उपरोक्त आदेश में राज्य सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए. मामले पर सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
