शिमला-03 अप्रैल. प्रदेश हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसमें कुछ मुद्दे तय किए हैं. जिसमें दोनों पक्षकारों की तरफ से सुझाए गए पहलुओं पर कोर्ट की ओर से तय किए मुद्दों को साबित करने का दायित्व अब संबंधित पक्षकार का होगा. जिससे पहले मामले में पेश किए गए दस्तावेजों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा. ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले को अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा.
बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची सिस्टम से विजय घोषित करने के नियम को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है. अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव का परिणाम बराबर वोट मिलने पर पर्ची सिस्टम से उम्मीदवार को विजय घोषित करने के नियम को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि दोनों प्रत्याशियों को बराबर मत पड़ने की सूरत में लॉटरी निकालने का फॉर्मूला सही नहीं है.हिमाचल में 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ. जिसमें भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को 34-34 वोट पड़े थे. इस तरह से मुकाबला बराबर होने के बाद लॉटरी सिस्टम से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे. इस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने लॉटरी के सिस्टम को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर बीते रोज सुनवाई हुई.