शिमला-09 जनवरी. देश में पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। हिमाचल में भी 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है। हालांकि ये पॉलिसी केवल सरकारी गाड़ियों पर ही लागू है, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से अपनी 15 साल पुरानी निजी गाड़ी को स्क्रैप करना चाहता है तो उसे हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उप-धारा (3) के तहत नई गाड़ी खरीदने पर (टोकन/रोड टैक्स, विशेष रोड टैक्स) में एकमुश्त छूट मिलेगी। इसके साथ ही पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों के लिए संबंधित ब्याज और जुर्माने में एकमुश्त छूट का भी प्रावधान है।
प्रदेश सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर दी जा रही इस छूट की सुविधा की समय अवधि को एक साल तक बढ़ा दिया है। अब मार्च 2026 तक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम ने आदेश जारी कर दिए हैं।भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 29 (ई) के तहत 16 जनवरी 2023 को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के नियमों को लेकर संशोधन की अधिसूचना जारी हुई थी। इस अधिसूचना के मुताबिक “31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरे होने पर सरकारी गाड़ियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं. वहीं, प्रदेश में 31 जनवरी 2025 तक 15 साल से अधिक पुरानी 1477 सरकारी गाड़ियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के जरिए स्क्रैप करने का लक्ष्य रखा गया है।