Breaking: विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास


धर्मशाला-20 दिसंबर. विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राधा स्वामी सत्संग ब्यास को राहत देने के लिए सुक्खू सरकार द्वारा विधानसभा में लाया गया लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन से जुड़ा बिल पारित हो गया। सरकार ने धार्मिक संस्था के दबाव में 30 एकड़ तक जमीन या इस पर बना स्ट्रक्टर सहयोगी संस्था जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी है। संशोधित बिल के मुताबिक राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा धर्मार्थ अस्पताल 30 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर सकेगा। इसमें धर्मार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं को भूमि हस्तांतरण के लिए एक बार छूट देने का प्रावधान किया गया है। छूट का लाभ लेने के बाद धर्मार्थ कार्य न करने वाली संस्थाओं की जमीन सरकार को वापस होगी। एकमुश्त छूट सिर्फ 30 एकड़ तक ही मिलेगी।

सदन के भीतर भाजपा ने मौखिक तौर पर संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किया। वहीं, विधायक रणधीर शर्मा कहा कि हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास को जमीन देने के पक्ष में हैं, लेकिन इस संशोधन के दुरुपयोग की आशंका है, इसलिए सेलेक्ट कमेटी को यह बिल भेजा जाए। विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल का आभार जताया। 

बता दें कि हिमाचल में धार्मिक संस्थाओं के नाम पर लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन दान कर रखी है। लैंड सीलिंग एक्ट की धारा-5 के खंड (झ) के तहत धार्मिक संस्था जमीन न बेच सकती है न किसी के नाम ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा करने पर यह जमीन सरकार में वेस्ट (निहित) हो जाती थी। मगर सरकार ने आज इसमें छूट देने का फैसला लिया है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *