शिमला-19 दिसंबर.कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण गारंटी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलने वाला है जो नौकरी पेशा नहीं है। इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है जिससे नौकरी करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये की राशि मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.
इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिला के कुपवी दौरे के दौरान अधिकारियों को उक्त क्षेत्र की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए नियमों में बदलाव के पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं. ये नियम अब प्रदेशभर के अन्य हार्ड एरिया कांगड़ा जिला के छोटा भंगाल व बंड़ा भंगाल, मंडी की चुहार घाटी और सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र सहित अन्य कई क्षेत्रों में लागू होंगे.
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना के मुताबिक लाभ लेने की इच्छुक महिलाओं की उम्र 18 से 59 साल और हिमाचल की स्थाई निवासी होना पहली शर्त है. इसके अलावा अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगियों वाले परिवार की किसी भी महिला को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
बता दें कि प्रदेश में 18 से 59 आयु वर्ग की जिन महिलाओं ने ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है. ऐसी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवा सकती हैं जहां से फार्म को वेरिफिकेशन के लिए संबंधित पंचायतों को भेजा जाएगा जिसकी ग्रामसभा में वेरिफिकेशन होने के बाद फार्म को फिर से तहसील कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाएगा. ऐसे में ग्रामसभा में फार्म की वेरिफिकेशन होने के बाद महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये के लिए आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी आदि लगानी होगी. इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार और सभी फॉर्मेलिटी समेत पूरे हों. अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा. अधिसूचना के मुताबिक परिवार यानी पति, पत्नी, व्यस्क या अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज हो उनको माना जाएगा.
बता दें कि प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 31 जुलाई 2024 तक 7 लाख 88 हजार 784 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं जो एक निरंतर प्रक्रिया है. ऐसे में फॉर्म जमा करने वाली महिलाओं की संख्या 8 लाख से अधिक हो गई है. सरकार ने पात्र महिलाओं को इस योजना के लाभ देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22.84 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है जिसके तहत अब तक प्रदेश में करीब 29 हजार महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया गया है.