शिमला-25 नवंबर.हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। पर्यटन विकास निगम ने सिंगल बेंच के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी। सोमवार को जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। इससे पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने के मामले की सुनवाई करते हुए 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में इन होटलों को सफेद हाथी बताते हुए साफ किया था कि ये होटल राज्य पर बोझ हैं। कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। ऐसे में इन होटलों का संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ डालने के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि इसके बाद एचपीटीडीसी के आग्रह पर कोर्ट ने 9 होटलों को 31 मार्च तक जारी रखने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। यही नहीं इससे विकास निगम के कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रदेश में कुल 56 होटल चल रहे हैं। जिनमें से कई होटल सालों से घाटे में चल रहे हैं। होटलों का घाटा लगातार बढ़ रहा है जिससे पर्यटन विकास निगम की वित्तीय हालत खराब हो रही है और वह अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर को पेंशन भी नहीं दे पा रहा।