शिमला-18 दिसंबर. प्रदेश हाईकोर्ट ने टुटू और तारा देवी होते हुए टुटू बाईपास से जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट अड्डे की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर किए गए निर्माण और अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई तक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष 4 दिसम्बर 2025 को कार्यकारी अभियंता द्वारा भेजे गए पत्र का हवाला दिया गया। इसमें बताया गया कि सड़क के 0/0 से 1/900 किलोमीटर के हिस्से में जाठिया और रामपुरी क्षेत्र में तीन अतिक्रमण पाए गए हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस पर काम चल रहा है। अदालत को यह भी बताया गया कि जतोग उपमंडल में जाठिया देवी से रामपुरी तक लगभग छह किलोमीटर लंबी सड़क पर भी अतिक्रमण पाए गए हैं। इस संबंध में जिलाधीश शिमला से जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
वहीं, रामपुरी केओन्थल स्थित मेसर्स शांति आलिया ट्रस्ट ने अपने जोखिम पर अतिक्रमण हटाने की सहमति दे दी है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई को अपर्याप्त मानते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई से पहले सड़क के दोनों ओर मौजूद अतिक्रमण और निर्माण की ताजा स्थिति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने साफ किया कि उसे यह जानकारी चाहिए कि कहां-कहां अतिक्रमण है और उसे हटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
