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खनन विवाद से जुड़े मामले में पूर्व MLA की पत्नी, बेटे और एक अन्य व्यक्ति को मिली जमानत

शिमला-03 मई. प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े खनन विवाद में पूर्व MLA राजेंद्र राणा की पत्नी अनिता राणा, बेटे अभिषेक राणा और कमलेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार की। दरअसल, अनीता राणा, अभिषेक राणा और कमलेश कुमार ने अनिल चौहान की शिकायत के खिलाफ जमानत मांगी थी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह केस राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है। कोर्ट ने जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सिरमौर के पच्छाद पुलिस थाना क्षेत्र में अनिल चौहान की क्रशर कंपनी में यह विवाद शुरू हुआ। क्रशर कंपनी के मालिक अनिल चौहान ने आरोपियों पर जेसीबी मशीन चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। अनिल ने आरोप लगाया कि अभिषेक और अनीता ने साजिश के तहत उनकी जेसीबी मशीन चोरी की। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि मशीन की कीमत और ईएमआई का भुगतान उन्होंने स्वयं किया था। इसलिए, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर खनन व्यवसाय की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

अभिषेक राणा ने कोर्ट में दावा किया कि शिकायतकर्ता अनिल चौहान के खिलाफ पंजाब के मोहाली में हाल ही में केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दबाव में उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए, यह मामला केवल व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक रंग भी ले चुका है। हालांकि, पुलिस और कोर्ट इसकी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं।

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